असम में तीन सौ  शराबी पुलिसकर्मियों को रिटायर्ड किया

मुख्यमंत्री बोले कि शराब के आदी पुलिसवालों का शरीर कमजोर हुआ

गुवाहाटी (संवाददाता)

देश के विभिन्न राज्यों चाहे बिहार हो या राजधानी दिल्ली शराब को लेकर चर्चाएं और राजनीति चलती रहती है। दिल्ली में तो इससे जुड़ा एक घोटाला भी खबरों में है। देश के राज्य असम से भी एक बड़ी खबर शराब से जुड़कर आई है कि असम की सरकार शराब पीने के आदी तीन सौ  पुलिसकर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प देने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 अप्रैल को कहा है कि इन पुलिसकर्मियों को शराब की लत है। इस वजह से वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। शराब पीने की वजह से उनका शरीर भी कमजोर हो गया है। लोगों ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पुलिस विभाग में तीन सौ  अधिकारी और कर्मचारी शराब पीने के आदी हैं। ऐसे कर्मचारियों को पहले से ही वीआरएस देने का नियम है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। इस तरह की वीआरएस देने का अन्य जगहों पर भी चलन है, लेकिन असम में ऐसा पहली बार हो रहा है।असम में पुलिसकर्मियों को वीआरएस देनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पुलिसकर्मियों को पूरा वेतन मिलता रहेगा। वहीं, रिटायरमेंट के बाद खाली पदों पर 300 नई भर्तियां की जाएंगी। वहीं, राज्य में ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। बता दें कि 10 मई को असम में बीजेपी की सरकार को दो साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री राज्य में प्रशासन के कामकाज को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं।गुजरात में सात दशक से ज्यादा समय से शराब बेचने और पीने पर पाबंदी है। वहीं, बिहार, सिक्किम, नगालैंड, लक्ष्यद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा मणिपुर के कुछ जिलों में शराब बेचना और पीना गैरकानूनी है लेकिन फिर भी शराब खूब बेचीं और खरीदी जाती है तथा अनेक सरकारी पदों वाले शराब का सेवन करते हैं। राजस्थान, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी में 18 साल शराब पीने की उम्र है। वहीं, केरल में 23 साल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में 25 साल है। इसके अलावा अन्य सभी राज्यों में 21 साल शराब पीने की कानूनी उम्र है। मगर इसका उल्लंघन होते हुए भी देखा जाता है।  

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