केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के दौरान कड़े प्रबंध रहेंगे।

आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

हरिद्वार (दिलशाद अली)

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दिनांक 17 फरवरी 2026 से दिनांक 10 अप्रैल 2026 तक जनपद हरिद्वार के नगर क्षेत्रांतर्गत हरिद्वार स्थित परीक्षा केंद्रों, सैन्टमेरी सीनियर सैकण्डरी स्कूल ज्वालापुर हरिद्वार (81027), दा विजडम ग्लोबल स्कूल निकट जूर्स कन्ट्री ज्वालापुर हरिद्वार (81636), गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार (81462), महाऋषि विद्या मन्दिर जगजीतपुर लक्सर रोड़ हरिद्वार (81444), शांति मैमोरियल पब्लिक स्कुल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार (81565), शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार (81169), डी०ए०वी० सैंच्यूरी पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर (81059), अचीवर होम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार (81587) केंद्रों पर संपन्न करायी जायेगी। उनका कहना है कि उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकलविहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित,निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की जाती है। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत ज़िला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के पास लाठी,चाकू,तलवार,भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक,पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब,पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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