मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ज़मानत मिली
अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी

नई दिल्ली (एप ब्यूरो)
मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ज़मानत मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। ज्ञात रहे कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। साथ ही सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राहुल गांधी के वकील ने जो कनविक्शन पर स्टे मांगा है, उसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। वहीं 3 मई को लोअर कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर रेगुलर सुनवाई होगी। सोमवार को गुजरात के सूरत में अपनी “मोदी सरनेम” वाली टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल अपील दायर करने पहुंचे थे। हालांकि राहुल की सज़ा खारिज नहीं हुई है लेकिन वह जेल भी नहीं जाएंगे। राहुल को सूरत कोर्ट से ज़मानत मिली है। 23 मार्च को, सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2019 में उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। सज़ा सुनाए जाने के अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अपनी अयोग्यता के बाद, राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि कोई हाईकोर्ट उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगाता। ये मामला राहुल के उस कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने यह टिप्पणी की थी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।