यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख में 6 माह की बढ़ोतरी की
एसडीपीआई उत्तर प्रदेश ने किया निर्णय का स्वागत


लखनऊ (एशियन पत्रिका ब्यूरो)
यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि में 6 माह की वृद्धि करते हुए नई आख़िरी तारीख़ 5 जून 2026 निर्धारित की है। अब आवेदक अपनी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 5 जून 2025 तक करा सकते हैं। एसडीपीआई उत्तर प्रदेश ने इस महत्वपूर्ण निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। पार्टी का मानना है कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित कई प्रक्रियाएँ समय लेने वाली होती हैं, ऐसे में यह निर्णय हजारों लोगों को राहत प्रदान करेगा। एसडीपीआई प्रदेश अध्यक्ष निज़ामुद्दीन खान ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और सही दस्तावेज़ीकरण के लिए यह समय-वृद्धि अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय से अपने दस्तावेज़ पूरे कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे। मालूम रहे कि इस संबंध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष निजामुद्दीन खान ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEOs) को पत्र लिखकर यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल में समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी।
एसडीपीआई प्रदेश अध्यक्ष ने वक्फ ट्रिब्यूनल और संबंधित विभागों से अपील की कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और सरल व पारदर्शी बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग बिना किसी कठिनाई के अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करा सकें।







